मथुरा। गांधी जंयती पर दो अक्टूबर को देशी-विदेशी शराब की सभी दुकानें, मॉडल शॉप एवं भांग की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश डीएम सर्वज्ञराम मिश्र ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि इस बन्दी के दिन अनुज्ञापीगण को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।