प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत जिला जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या के आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में तबादले का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिला जज बागपत से कहा है कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई विशेष अदालत भेजी जाए। कोर्ट ने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने दिया है।
सीबीआई ने की थी मांग
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव का कहना था कि खेकरा थाने से कोर्ट में जमा सभी मूल दस्तावेजों के साथ केस का स्थानांतरण सीबीआई की अदालत को किया जाए। ताकि मामले की साजिश सहित हत्या की जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए। इससे पहले प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए दूसरे जेल से 12 घंटे के भीतर मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल भेजने और उसकी जेल में हत्या के षड्यंत्र की विस्तृत जांच का निर्देश दिया था।