नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजेंगे। दिल्ली सरकार ने शारदीय नवरात्रि को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, दिल्ली में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी या जुलूस की इजाजत नहीं होगी।
दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हैं कि किसी भी कार्यक्रम से पहले इलाके के डीएम से इजाज़त लेना जरूरी होगा। आवेदन मिलने पर डीएम और डीसीपी मिलकर इजाज़त देंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाएगा।
इन गाइड लाइन का करना होगा पालन
किसी भी बंद जगह में होने वाले इवेंट में जगह की पूरी क्षमता के मुकाबले आधे लोग ही जमा हो सकेंगे। 200 से ज़्यादा लोगों को जमा नहीं होने दिया जाएगा। खुली जगह में दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी। इवेंट ऑर्गेनाइजर किसी भी इवेंट के लिए अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग-अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री किसी सूरत में नहीं देंगे।
ऐसे सभी कार्यक्रमों का डाटा डीएम को अपने पास रखना होगा। पूरी दिल्ली का डाटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा। प्रत्येक कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा पंडाल के लिए डीएम एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे। इलाके के डीसीपी भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे। ये दोनों अधिकारी सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे।