Saturday, May 10, 2025
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महिला एवं किशोरियों पर होने वाले अपराधों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो चुके हैं ।

महिला एवं बाल अपराध करने वालों को दिलाई जाएगी सख्त सजा : सहसेन्दु
शासन की मंशानुरूप के अनुरूप पूरी निष्ठा से की जाएगी अदालत में पैरवी : श्रीमति अलका उपमन्यु
डीजीपी – अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी अभियोजन ने वीडियो कांफ्रेसिंग करके अभियोजन अधिकारियों को किया निर्देशित

मथुरा । महिला एवं किशोरियों पर होने वाले अपराधों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हो चुके हैं । महिलाओं पर हुए अपराधों के मामले अदालतों में विचाराधीन होने तथा उनकी जल्द से जल्द डीजीसी एवं एडीजीसी द्वारा पैरवी कर मुकदमे निस्तारित करके अपराध करने वालों को अविलंब सजा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेसिंग पर डीजीसी एवं एडीजीसी से वार्ता करने वाले थे लेकिन किसी कारण वह वीडियो कांफ्रेसिंग में नहीं आ सके तो उनकी जगह अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी डीजीपी श्री हितेंद्र अवस्थी और एडीजी अभियोजन श्री आशुतोष पांडेय ने वीडियो कांफ्रेसिंग करके उनके सुझाव लिए और अदालतों में महिलाओं पर हुए अपराध जो विचाराधीन हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराने के तथा दोष सिद्ध होने के उपरांत दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए कहा । वीडियो कांफ्रेसिंग के बाद इस संबंध में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन सहसेन्द्र मिश्र और स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु ने बताया कि सरकार के दिशा – निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा और महिलाओं पर अपराध करने वाले अपराधियों की अदालत में पैरवी करते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा । उन्होंने संयुक्त रूप से बताया कि बाल एवं महिला अपराधों से संबंधित धारा 376 – 354 – 354 क – 354 ग – 354 घ – 254 और 509 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट – महिलाओं से संबंधित एससी / एसटी एक्ट के मामले तथा महिलाओं से संबंधित ऐसे अपराध जो परिपक्व हो गए हों या होने के समीप होंगे तथा दोषसिद्धि संभावित हो, ऐसे मामलों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर चिन्हि्त करते हुए उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराने तथा दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए जायेंगे । वहीं उन्होंने कहा कि मामलों को चिन्हित करके देखा जाएगा कि जिन मामलों में सजा की संभावना है लेकिन गवाह नहीं आ रहे हैं उन्हें सम्मन के माध्यम से यथाशीघ्र गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाएगा और थाना पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में कोई रूचि नहीं लेने पर एसएसपी – एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण को बताया जाएगा लेकिन इसके बाद भी थाना पुलिस ऐसे मामलों में अरूचि दिखाएगी तो इसकी शिकायत शासन से की जाएगी । उन्होंने कहा कि शासन की मंशा मिशन शक्ति के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ महिलाओं एवं बाल अपराध करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का प्रयास जारी रहेगा । इस दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन सहसेन्दु मिश्रा -स्पेशल डीजी सी पॉक्सो श्रीमती अलका उपमन्यु – एपीओ बृजमोहन – एपीओ सुनील – एपीओ संजय कुमार – एपीओ शशीकांत – एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी – एडीजीसी भीष्म सिंह तोमर – एडीजीसी अभिषेक सिंह – एडीजीसी भगत सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे ।

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