Saturday, May 10, 2025
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महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए- दीक्षा श्री

मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर तथा लॉयड लॉ कॉलेज, ग्रेटर नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं को उनके अधिकारों से संबंध में जागरुक करने के उद्देश्य से ऑन लाइन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के निर्देश पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध) अधिनियम 2013 रहा।
सर्वप्रथम लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर मोहम्मद सालिम द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजय वशिष्ठ द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को किस प्रकार से रोका जा सकता है, के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा की प्रोफेसर आरुषि धवन द्वारा निशा प्रिया भाटिया केस के तथ्यों तथा उसमें दिए गए निर्णय के प्रभाव के संबंध में जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर के सचिव श्री सुशील कुमार द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने के कारण तथा इन कारणों से संबंधित सामाजिक व विधिक उपचार किस प्रकार से किया जाता है, के संबंध में जानकारी देते हुए, मानसिकता के परिवर्तन तथा महिलाओं को समानता का अधिकार देने के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए सभी से अपील की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव दीक्षा श्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे कार्य, निशुल्क विधिक सहायता, माइक्रो लोक अदालत, ई-लोक अदालत, आदि पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है व इसके कितने प्रकार हैं। महिलाएं इस बात को कैसे जानेंगी कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। सचिव दीक्षा श्री द्वारा इस अधिनियम के समस्त प्रावधानों के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला की श्रेणी में कौन-कौन आता है तथा नियुक्तिकर्ता की अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु क्या क्या जिम्मेदारी हैं, के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। यह भी बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत तथा जांच की क्या प्रक्रिया है तथा यौन उत्पीड़न का अपराध इस अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा यह अपील की गई कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा ऐसी यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना के संबंध में शिकायत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 2 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा एक साथ प्रतिभागिता की गई हो। इस कार्यक्रम को लगभग 400 लोगों द्वारा देखा गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव दीक्षा श्री, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर के सचिव सुशील कुमार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजय वशिष्ठ, लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर मोहम्मद सालिम एवं प्रोफेसर आरुषि धवन सहित अनेक छात्र-छात्राएं व देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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