नई दिल्ली। भारतीयों का एक सपना होता है कि वह भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की यात्रा करें या फिर उनका एक आशियाना कश्मीर की वादियो के बीच में हो। ऐसे ही सपने को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक अपने एक फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है।
केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए ‘राज्य का स्थायी निवासी होने’ की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है और वहां घर बना सकता है। हालांकि इसको लेकर कई नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
लद्दाख और हिमाचल से भी आसान जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना
नए नियमों के अनुसार अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदना लद्दाख और हिमाचल से भी आसान हो गया है। पुराने नियमों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी ही जमीन खरीद या बेच सकते थे। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला किसी दूसरे राज्य से यहां शादी कर आती थी, तो भी उसे जमीन की खरीद-बिक्री का अधिकार प्राप्त नहीं था। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की धारा 17 में बदलाव किये हैं। हालांकि, सरकार ने खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रखी है।