मथुरा। हाथरस कांड से जुड़े मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किए चार पीएफआई एजेंटों से पूछताछ के लिए एसटीएफ को 48 घंटे का समय दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में एसटीएफ की अर्जी पर मजिस्टे्रट ने यह समय दिया है।

ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम द्वारा पीएफआई चार संदिग्ध एजेंट सिद्दकी, अतीक उर रममान, मसूद अहमद एवं आलम से पूछताछ के बाद अब एसटीएफ ने मथुरा कोर्ट से उनसे पूछताछ की अपीज की थी। इस पर आज बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसटीएफ को पूछताछ के लिए 48 घंटे का समय दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद एसटीएफ को 4 नवम्बर शाम 5:00 बजे से लेकर 6 नवंबर की शाम 5 बजे तक की रिमांड मंजूर कर ली गई है। न्यायालय द्वारा एसटीएफ को 48 घंटे का समय पूछताछ के लिए दिए जाने के बाद एसटीएफ ने पकड़े गए पीएफआई के चारों संदिग्धों से अस्थाई जेल जाकर पूछताछ करेगी जिसके बाद पूछताछ के आधार पर मिले साक्ष्यों की केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
आपको बता दें कि आज एडीजे 10 कोर्ट में चार संदिग्धों में से दो मसूद और आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन एसटीएफ द्वारा समय मांगने पर न्यायालय ने अग्रिम तारीख गुरुवार 5 नवंबर को निर्धारित की है।आपको बता दें कि हाथरस में दलित युवती से कथित तौर पर गैंग रेप और उसकी हत्या के केस दौरान जातीय हिंसा भड़काने में हुए बवाल के दौरान मथुरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे के मांट टोल प्लाजा के समीप से चार पीएफआई एजेंट सिद्दकी, अतीक उर रममान, मसूद अहमद एवं आलम को गिरफ्तार किया था।
अभियोजन अधिकारी शशिकांत ने बताया कि एसटीएफ ने कोर्ट ने गिऱफ्तार चारों संदिग्धों की पूछताछ करने की अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद एसटीएफ को 48 घंटे पूछताछ करने के लिए समय दिया है।