नई दिल्ली। देश का दूर संचार विभाग लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक नया नियम लागू करने जा रहा है। नए साल से लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले जीरो डायल करना जरूरी होगा। जीरो डायल न करने पर नंबर नहीं लगेगा। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी की सिफारिशें को स्वीकार करते हुए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नया नियम 15 जनवरी से देशभर में लागू हो जाएगा। नियम लागू होने के बाद नंबर से पहले जीरो नहीं लगाने वाले लोगों को एक रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुनाई देगा।
मोबाइल से डायलिंग पर लागू नहीं होगा नियम
आपको बता दें नियम लागू होने से पहले भी आउट स्टेशन मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए जीरो डायल करना पड़ता था। आपको बता दें यह नियम मोबाइल फोन से मोबाइल फोन पर कॉल करने पर लागू नहीं होगा यानि मोबाइल से कॉल करने पर जीरो (0) लगाने की जरूरत नहीं होगी।
1 जनवरी तक करना होगा लागू
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दे दिए हैं। इस कदम से टेलिकॉम सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबर उपलब्ध हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है।
इस्तेमाल होते हैं 10 अंकों के नंबर
भारत में अभी 10 अंकों के मोबाइल फोन नंबर इस्तेमाल होते हैं। 0 और 1 से शुरू होने वाले नंबर स्पेशल सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले ज्यादातर मोबाइल नंबर सीरीज़ की शुरुआत 9 से होती थी और अब 8, 7 और 6 अंक से शुरू होने नंबर भी आ चुके हैं। इन सभी कॉम्बिनेशंस की बात करें तो देश में इस समय कुल 115 करोड़ मोबाइल नंबर मौजूद हैं। मौजूदा समय में 9 से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन भी लगभग खत्म हो चुका है। यानि 9 से शुरू होने वाले अब और नंबर नहीं जारी किए जा सकते। इसी समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल नंबर से पहले जीरो लगाने का फैसला किया गया है।