Thursday, September 18, 2025
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न्यू ईयर पार्टी के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने जारी की निर्देश, जानिए क्या हैं नियम

लखनऊ। नए साल के जश्न में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों का अधिक संख्या में एकत्रित होने से कोरोना संक्रमण के फैलने की अधिक संभावना रहेगी। कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पाल कराया जाए। नववर्ष पर मनाए जाने वाला कोई भी कार्यक्रम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी या फिर पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे।

कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन का पूरा पालन कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश सभी मंडलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर, जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं।

आयोजकों के नाम, पता व मोबाइल नंबर रहेंगे प्रशासन के पास

मुख्य सचिव ने कहा है कि नवर्व कार्यक्रम की अनुमति के समय ही आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सूचीबद्ध कर लिया जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या भी ले ली जाए। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने को कहा है। मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइडलाइन्स के अनुपालन का उत्तरदायित्व उन्हीं का होगा। किसी भी बन्द स्थान यथा हाल, कमरे में कार्यक्रम की स्थिति में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही अनुमति दी जाए। कार्यक्रम में शामिल होने वालों के लिए फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर एवं हैंडवाश का प्रयोग अनिवार्य किया गया है।

कार्यक्रम स्थलों के आसपास रहेगी चौकस निगरानी

नववर्ष के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर पीए सिस्टम, लाउड हेलर आदि के माध्यम से अनवरत प्रचार-प्रसार कराने को कहा है। लोगों को नववर्ष अपने घर में ही मनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम स्थलों के आस-पास पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित करने, कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी सतत् निगरानी तथा यूपी 112 के वाहनों का विशेष कार्यक्रम स्थलों पर जरूरत के मुताबिक लगाने को कहा है।

सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी

इसके अलावा नववर्ष पर भड़काऊ तथा विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की तत्परता से रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय अभिसूचना तंत्र सक्रिय रहेगा। मदिरा की दुकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध रहेगा। होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग माल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मुख्य मार्गों तथा बाजारों चैराहों पर पुलिस चौकस दिखेगी।

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