मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पूर्ण स्वामित्व मामले के मामले में मथुरा की अदालत ने सुनवाई की और दो दिन पहले की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 8 मार्च दी है।
शनिवार को मथुरा न्यायालय में एडीजे-6 ने मथुरा निवासी याचिकाकर्ता पवन शास्त्री की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने अपने को प्राचीन ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवायत बताने वाले पवन शास्त्री की याचिका को स्वीकार कर ली और इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि आठ मार्च को निर्धारित की है।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता पवन शास्त्री ने अपने आपको प्राचीन ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर का सेवायत बताते हुए याचिका दायर की थी। जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन में बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई साथ ही पूर्व में हुए समझौते को गलत बताया गया है।
सेवायत की याचिका पर एडीजे 6 की अदालत ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला 4 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई की तारीख 6 फरवरी दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने 6 फरवरी को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री की याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया और सभी 4 विपक्षी कारों को अदालत द्वारा मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ,सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ,श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और 8 मार्च सुनवाई की अगली तारीख नियत की है।
अब न्यायालय पवन कुमार शास्त्री की याचिका पर 8 मार्च को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में कई याचिकाएं लगाई गई थी। जिसमें से अब तक दो याचिकाओं को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।