मथुरा। अदालत ने बुधवार को राया क्षेत्र के भरऊ गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि हत्या कांड में शामिल तीन हत्यारोपियों को आजीवन की सजा सुनाई है। इस केस में शामिल महिला को बरी कर दिया है।
बुधवार को मथुरा एडीजे 10 अदालत में 18 जून 2018 को थाना राया क्षेत्र के गांव भरउ में रात्रि को सत्यप्रकाश, भवर सिंह फौजी और सुंदर सिंह की हत्या के मामले में सुनवाई की गई। एडीजे 10 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अमर सिंह ने हत्या के मामले में पांच हत्यारोपियों में से धारा 120 बी की आरोपी भगवती देवी को दोषमुक्त कर दिया। जबकि चंदन सिंह को इस तिहरे हत्याकांड का मुख्य दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। 3 हत्यारोपी गजराज सिंह, कालीचरण, अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि तिहरे हत्या कांड की मुख्य वजह जमीनी विवाद था। हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। इस तिहरे हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से जितेन्द्र सिंह ने एक महिला सहित चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा किए गए मुकदमा दर्ज कर जांच की गई तो पांच नाम सामने आए। जिसमें मुख्य हत्यारोपी चंदन सिंह, गजराज सिंह, कालीचरण, अनिल और भागो उर्फ भगवती शामिल हैं। महिला भागवती को हत्या के षड़यंत्र के आरोप था।