नई दिल्ली। देशभर में बढते कोरोना के मामलों को देखते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने सभी एयरपोर्ट के लिए कोविड-19 की गाइड लाइन का पालनन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार अब यात्री ने टर्मिनल में फेस मास्क नहीं पहना और टोकने के बाद भी नियम पालन नहीं कर रहा तो उसे पुलिस के हवाले किया जाएगा साथ ही उस यात्री का नाम नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जिससे यात्री भविष्य दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा।
प्रबंधन के अनुसार कोरोना को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। लगातार ही निर्देश जारी किए जा रहे हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के रहता है, तो उसे तत्काल उसे आगाह किया जाए। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता, तो सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दें।
यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिले और मास्क पहनने में आनाकानी करे तो उसे विमान से उतार दिया जाए। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाय लिस्ट में भी डाल दिया जाए। जिससे वह फिर दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।

नो फ्लाय लिस्ट क्या होती है
विमान में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन होती है। विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या अन्य ऐसा कोई काम करने जिससे दूसरे यात्रियों या क्रूमेंबर को परेशानी हो। ऐसे यात्रियों को नो फ्लाय लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद वे विमान में यात्रा नहीं कर पाते है। यह प्रतिबंध अवधि दो साल तक की हो सकती है।