Wednesday, May 14, 2025
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8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, घर के आंगन में भी दफना दी लाश, दरिंदे को 140 दिन में सजा ए मौत

बुलंदशहर। जिले की विशेष पोक्सो कोर्ट में न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने दुष्कर्म के बाद आठ साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या करने और शव अपने आंगन में दफन कर देने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी हरेन्द्र को फांसी की सजा के साथ 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला घटना के 140 दिन बाद आया है। पीड़िता के पिता इस फैसले पर खुश हैं और कहा कि आरोपी के फांसी पर लटकने पर ही उन्हें सुकून मिलेगा।


जानकारी के मुताबिक घटना कोवताली क्षेत्र के एक गांव की है। जहां गत 25 फरवरी को एक व्यक्ति की पत्नी और दो बिटियां खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे। खाना खाने के बाद एक बच्ची पानी पीने के लिए पास ही में हरेन्द्र के घर चली गई थी। काफी देर बाद परिजनों को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस को बच्ची का शव हरेन्द्र के घर के आंगन में दबा मिला। इस मामले में आरोपी हरेन्द्र तीन मार्च को शिमला से गिरफ्तार किया गया था। हरेन्द्र ने कबूला था कि उसने शराब के पीने के बाद बच्ची से दुष्कर्म किया था। पकड़े जाने के डर से मुंह दबाकर बच्ची की हत्याकर दी और उसे गडढ्े में दबाकर फरार हो गया था।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुसि ने इस मामले में चार्जशीट बनाकर स्थाानीय कोर्ट में पेश की। आरोपी हरेन्द्र को भेज दिया था। पोक्सो कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हरेन्द्र को दोषी पाते हुए हत्या, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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