Thursday, March 19, 2026
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कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 आरोपियों को आजीवन कारावास कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

कासगंज (कासगंज )में 7 साल पहले हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार (2 जनवरी) को इन्हें दोषी करार दिया था। शुक्रवार को आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चंदन के माता-पिता और बहन ने तिरंगा लहराकर न्यायपालिका के प्रति आभार जताया। कहा, आज चंदन की आत्मा को शांति मिली होगी।
गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में हुई थी मौत
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस पर युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें चंदन सहित सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल थे। यात्रा जैसे ही मुस्लिम बहुल इलाक़े में पहुंची, पत्थरबाज़ी शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़े की दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। इस गोलीबारी में चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी।
इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच कर 31 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश की थी। शुक्रवार को NIA की स्पेशल कोर्ट ने 28 को दोषी मानते हुए उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है। एक की मौत हो चुकी है।
एडीजे विवेकानंदशरण त्रिपाठी ने धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), और 147 (दंगा), 149 (ग़ैर-क़ानूनी सभा में शामिल होने) के तहत दोषी करार दिया है। धारा 124 ए (राजद्रोह) का मामला अभी विचाराधीन है।
NIA कोर्ट ने इन्हें सुनाई सजा
एनआईए कोर्ट ने जिन 28 अभियुक्तों को सजा सुनाई है, उनमें वसीम, सलीम, नसीम, असलम क़ुरैशी, आशिक क़ुरैशी, जाहिद, तौफ़ीक, अकरम, खिल्लन, शादाब, सलमान, राहत, मोहसिन, शाकिब, आसिफ, बबलू, वासिफ, निशू, शमशाद, जफ़र, इमरान, साकिर, परवेज़, फैज़ान, खालिद इमरान क़य्यूम, मुनाज़िर, शाकिर सिद्दीकी और आमिर शामिल हैं।

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