नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर और आसपास के राज्यों में तेजी से बढते प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पटाखा को लेकर बड़ा फैसला दिया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर रोक लगा दी है। इसका मतलब साफ है कि इस दीपावली पर लोग आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही एनजीटी ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम व्यवस्था दी है।
ट्रिब्यूनल ने अपने अपने आदेश में कहा कि जिन राज्यों में वायु प्रदूषण या एयर क्वालिटी ठीक है, वहां 30 नवंबर तक पटाखा छोड़ा जा सकता है। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही यह भी कहा कि खराब अदक वाले शहरों में इस अवधि तक आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि नवंबर में जिन शहरों में एक्यूआईआर खराब या बहुत खराब की श्रेणी में होगा, वहां पटाखा छोड़ने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जिन शहरों में एक्यूआई ‘मॉडरेट’ है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा दिवाली, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखा जलाने की इजाज होगी। बता दें कि आतिशबाजी पर एनजीटी के इस फैसले का दीर्घकालीन प्रभाव होगा। वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ट्रिब्यूनल का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है।