यू एन आई नंबर के बिना लाइसेंस होगा रद्द।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लाइसेंस वेरिफिकेशन को लेकर नया आदेश जारी किया है ।इस आदेश के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेट को सभी लाइसेंस रिकॉर्ड एन डी ए एल एलिस के पोर्टल पर 29 जून तक अपलोड कराने होंगे ।शस्त्र लाइसेंस के नए आदेश के तहत शासन ने लाइसेंस धारकों के लिए यह भी निर्देश दिया है कि एक लाइसेंस धारक दो से अधिक शास्त्र नहीं रख सकता है अगर किसी लाइसेंस धारक के पास तीन शस्त्र हैं तो उसे एक शस्त्र जमा करना होगा। यूपी सरकार का शस्त्र लाइसेंस सत्यापन का क्या है नया आदेश पढ़िए।.…….आदेश