Friday, April 26, 2024
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पिता की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास

मथुरा। छाता क्षेत्र में करीब 8 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपी बेटे को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि 10 नवंबर 2012 को थाना छाता क्षेत्र स्थित एक ढावे पर एक युवक द्वारा एक वृद्ध को मारपीट कर उसके ऊपर ट्रक चढ़ा कर उसकी हत्या कर दी। लोगो की मदद से पुलिस ने युवक को पकड़ लिया।पूछताछ में युवक ने अपना नाम अभिषेक दुबे निवासी झारखंड बताते हुए कहा कि जिसे मैने मारा है।वो मेरे पिता सत्येंद्र दुबे था। पुलिस ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। चार्जशीट के बाद मामला न्यायालय पहुंचा जहाँ 6 गवाह पेश हुए। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्टट्रैक द्वितीय के न्यायाधीश अमरपाल सिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बेटे को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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