Monday, May 6, 2024
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डॉ. कफील आधी रात में मथुरा जेल से रिहा हुए

  • यूपी सरकार और मथुरा जेल प्रशासन पर लगाया प्रतापड़ना का आरोप

मथुरा। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मथुरा जेल में बंद डॉ कफील खान को आधी रात को जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई इलाहाबाद हाईकोर्ट तुरंत रिहा करने के आदेश के बाद की गई।
हाईकोर्ट ने 1 सितंबर के दिया था तुरंत रिहाई का आदेश
बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ कफील खान मथुरा जेल में बंद थे। उन पर लगी एनएसए हटाने और तुरंत रिहाई के आदेश एक सितंबर को चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने डॉ कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया था। देर शाम तक अलीगढ़ ज़िला प्रशासन द्वारा रिहाई संबंधी हाईकोर्ट के ऑर्डर भेजे जाने के बाद मध्य रात्रि को डॉ कफ़ील को रिहा किया गया है। 

जेल में मुझे प्रताड़ना मिलीं
जेल से रिहा होने के बाद डा.कफील खान ने उत्तर प्रदेश सरकार और मथुरा जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। डॉ कफील खान ने पत्रकारों से कहा कि वह न्यायालय का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक झूठा और बिना बात के ड्रामा करके केस बनाएं और मुझे 8 महीने तक इस जेल में रखा। जेल में मुझे 5 दिन तक बिना खाना-पानी दिए रखा और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का धन्यवाद किया और कहा कि जिन्होंने उन्हें मुंबई से मथुरा लाते समय एनकाउंटर में नहीं मारा।

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