Wednesday, May 22, 2024
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भारती सिंह ड्रग्स केस से जुड़े दो अधिकारियों को एनसीबी ने किया निलंबित, जानें क्या है कारण

मुंबई। एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया केस से जुड़े अपने दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले एनसीबी ने दोनों की जमानत रद्द करने के लिए विशेष एनडीपीएस अदालत में याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि इस मामले में दोनों को 23 नवंबर को मुंबई के मजिस्ट्रेट ने 15000-15000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति और करिश्मा प्रकाश के मामले की जांच कर दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एनसीबी के अनुसार यह अधिकार जमानत की अर्जी की सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया।

भारती और उनके पति की जमानत रद्द करने की मांग

भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के घर से एनसीबी ने 86.5 ग्राम गांजा मिलने के बाद 21 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को 15-15 हजार रुपये के मुचलके पर एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने जमानत दे दी थी।

एनसीबी ने विशेष एनडीपीसी अदालत से जमानत रद्द करने का अनुरोध किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के एक निचली अदालत के आदेश को रद्द कर एजेंसी को हिरासत में उनसे पूछताछ की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। अदालत ने मंगलवार को दंपती को नोटिस जारी किया और अगले सप्ताह मामले में सुनवाई हो सकती है।

जमानत याचिका में भारती की तरह से क्या दलील दी गईं

भारती सिंह के वकील अयाज खान के जरिए जमानत याचिकाएं दाखिल की थीं। खान ने कोर्ट में कहा कि एनसीबी ने दंपति के आवास और कार्यालय पर छापे के दौरान 86.5 ग्राम गांजा की जब्ती की थी। मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत इसे ‘कम मात्रा’ माना गया है । खान ने अदालत को बताया कि दंपति पर मादक पदार्थ के सेवन और बरामदगी के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। कानून के तहत मादक पदार्थ की इतनी मात्रा को बहुत कम मात्रा बताया गया है ।
उन्होंने दलील दी कि जिस अपराध के तहत मेरे मुवक्किलों (सिंह और लिंबाचिया) पर मामला दर्ज किया गया है, उसके तहत एक साल जेल की सजा हो सकती है । इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने खान की दलीलें स्वीकार ली और दंपति को जमानत दे दी।

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