Wednesday, May 15, 2024
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नए साल से बदल जाएंगे इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टे्रेशन बनवाने के नियम

नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों का रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सेवाएं नए साल से बदलने जा रही हैं। कई राज्यों ने फैसला किया है कि लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों का रजिस्टे्रेशन के लिए बने नए नियमों को अब लागू किए जाएंगे।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के परिवहन विभाग ने कहा है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन को लेकर नए नियम लागू करेंगे। इसलिए अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता लॉकडाउन और कोरोना काल में खत्म हो गई है तो 31 दिसंबर तक उनका नवीनीकरण करा लें, वरना दस्तावेज की वैधता खत्म होने पर नए साल में आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई नियम बदल जाएंगे

बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस बनवाना और आसान हो जाएगा। आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना होगा। आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। बीते 24 दिसंबर से ही यह सुविधा पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू हो चुकी है।

कोरोना काल के चलते बढाया गया नवीनीकारण करने का समय

गौरतलब है कि परिवहन विभाग के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था। मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परविहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 के बाद वे लोग सड़क पर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनसे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

डीएल और आरसी का नवीनीकरण ऐसे करवा सकते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण के लिए आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक कर आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा। आपको फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां देनी होंगी। इसके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करें। कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी आरटीओ ऑफिस जाकर अपना स्लॉट बुक करा लें। आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा।

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