Saturday, May 4, 2024
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हत्या के 7 साल बाद पांचवां व्यक्ति भी दोषी करार, अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

मथुरा। थाना हाईवे के भडूरस गांव में 7 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने फरार चल रह एक आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे तृतीय की अदालत ने उसे अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दो साल पहले भी अदालत ने चार लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

एडीजे र्थर्ड की अदालत में थाना हाई वे के गांव भडूरस में 6 जनवरी 2013 में सुरेश चन्द्र की हत्या के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत और गवाहों के आधार पर हत्या में पांचवे फरार चल रहे आरोपी लोकेन्द्र को दोषी ठहरा दिया। एडीजे थर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने लोकेन्द्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।


शासकीय अधिवक्ता भीम दत्त तोमर के मुताबिक इस हत्याकांड में अदालत द्वारा 25 जुलाई 2019 को हाकिम पुत्र निरंजन, किशनी पुत्र पातीराम, अजय सिंह उर्फ अज्जू पुत्र पूरन सिंह, हाकिम पुत्र गिर्राज को आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी 2013 को सुरेश चंद्र शौच करने के लिए जा रहा था कि तभी 5 लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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