Monday, May 6, 2024
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय मथुरा

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 21 जून 2021 के द्वारा कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत न्यायालयों के संचालन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में माननीय जनपद न्यायाधीश मथुरा श्री यशवंत कुमार मिश्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 जून 2021 के अनुपालन में दिनांक 23 जून 2021 से जनपद मथुरा में समस्त न्यायालयों द्वारा कार्य किया जाएगा। माह जून 2021 में न्यायालयों का समय प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 1:00 बजे तक, कार्यालयों का समय प्रातः 6:30 बजे से अपरान्ह 1:30 बजे तक, तथा भोजनावकाश प्रातः 10:30 से 11:00 बजे तक रहेगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा सुश्री सोनिका वर्मा द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त पत्र में माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जनपद के सभी न्यायालयों व ट्रिब्यूनल को खोलने हेतु निर्देशित किया गया है। न्यायालय में साक्ष्य अंकित करने के अतिरिक्त सभी न्यायिक कार्य किए जाएंगे। साक्ष्य अंकित कराने के लिए जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। वादकारियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वादकारियों का प्रवेश नियत मामलों में साक्ष्य अंकित होने की दशा में केवल जनपद न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा। न्यायालय में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं का प्रवेश होगा जिनका मामला सुनवाई हेतु नियत हो। न्यायालय परिसर का पूर्ण सैनिटाइजेशन न्यायालय खुलने से पूर्व किए जाने हेतु जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है। न्यायालय परिसर में मास्क लगाना होगा तथा उचित सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। विचाराधीन बंदियों के मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोविड-19 के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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