प्रयागराज। हाथरस गैंगरेप केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने और केस को स्थानांतरित करने की अपील को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खण्डपीठ ने जिला जज और सुरक्षा अधिकारियों की ओर से इस मामले में दायर रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया है।
हाथरस गैंगरेप केस की पीड़िता के भाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने या ट्रायल स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया था कि कोर्ट की कार्यवाही के समय लोवर कोर्ट में अनियंत्रित भीड़ घुस आई थी। उस भीड़ में वकील भी शामिल थे।
उन्होंने बताया कि उनके गवाहों के साथ वकील को भी धमकाया गया था। इसके साथ ही और ट्रायल जज को कार्यवाही रोकने के लिए मजबूर किया गया था। 20 मार्च को हाथरस गैंगरेप केस की पीड़िता के मामले में गवाहों और वकील की सुरक्षा सुनिश्चित की जाने का निर्देश दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट हाथरस गैंगरेप केस मामले में अगली सुनवाई अब 16 सितंबर को करेगा।