Wednesday, January 14, 2026
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मथुरा में नाबालिग से रेप के बाद हत्या के दोषी को 28 दिन में सुनाई फांसी की सजा

मथुरा। 10 वर्ष की बालिका के साथ रेप और उसके बाद हत्या के आरोपी को मथुरा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। शुक्रवार को पॉस्को कोर्ट की विशेष अदालत में न्यायधीश विपिन कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 साल की बालिका की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

दरअसल कृष्णा नगर के सुखदेव नगर निवासी आरोपी सतीश द्वारा 13 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन भंडारा खिलाने के बहाने 10 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया और पहले उसका रेप किया फिर उसकी हत्या कर दी। उसके शव को थाना जैंत क्षेत्र के धोरेरा के जंगलों में फेंक दिया। इस घटना के मामले में मथुरा पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाई गई और घटना का खुलासा कर दिया जिसमें आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।


इस पूरे घटना का पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा इस मामले की मॉनिटरिंग की गई और न्यायालय की प्रोसिडिंग शुरू हुई। गवाह और सबूतों के आधार पर दुराचार के बाद हत्या के आरोपी को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है और दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की विशेष अदालत में न्यायाधीश विपिन कुमार द्वारा सुनाए गए फैसले के संबंध में शासकीय अधिवक्ता अलका उपमन्यु और उनके सहयोगी अधिवक्ताओं ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

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