Thursday, May 2, 2024
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राजस्थान के 8 जिलों में 3 महीने तक लगा रासुका, गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार ने उठाया कदम

जयपुर। एक नवंबर से प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के 8 जिलों में रासुका लगा दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना की तिथि से आगामी 3 महीने तक आदेश प्रभावी रहेगा। गृह विभाग के आदेश के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर्स को अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं।

हिरासत में लेने की शक्ति देता है कानून
सुरक्षा अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है।

बैंसला गुट पर कसा शिकंजा
गहलोत सरकार ने 8 जिलों में रासुका लगाकर वार्ता में शामिल नहीं हो रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुट पर शिकंजा कस दिया है. राज्य सरकार बैंसला गुट को वार्ता के लिए लगातार बुला रही है, लेकिन बैंसला गुट वार्ता नहीं कर रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि 1 नवंबर को यदि आंदोलन होता है तो सरकार बैंसला गुट के नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है।

गुर्जर आंदोलन का फाइल फोटो

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