Saturday, April 20, 2024
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ऑन लाइन विधिक साक्षरता शिविर लगा, जेल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश


मथुरा। कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर का ऑन लाइन आयोजन किया गया। जनपद न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सचिव सोनिका वर्मा ने की है। इस शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश मथुरा यशवंत कुमार मिश्र के निर्देश पर किया गया।

शिविर में उपस्थित बंदीगण व जेल प्रशासन को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सोनिका वर्मा द्वारा कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए बताया गया कि इस महामारी के दौर में उच्च न्यायालय तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना हम सब का कर्तव्य है और सर्व हित के लिए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा समय-समय पर हाथ धोते रहें।

ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा सोनिका वर्मा द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कोविड-19 हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय मथुरा द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2021 से संपादित न्यायिक कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है।

डिप्टी जेलर जिला कारागार मथुरा संदीप कुमार द्वारा बताया गया कि जिला कारागार मथुरा में 554 बंदियों की क्षमता है जिसके सापेक्ष लगभग 1600 से अधिक बंदी बैरकों में बंद हैं, इस कारण बंद बैरक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों की कोरोना जाँच कराये जाने पर 39 बंदियों की जांच पॉजिटिव आई है, जिन्हें बैरक संख्या 17 में अन्य बंदियों से अलग रखा गया है। डिप्टी जेलर द्वारा यह भी बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों को वेक्सीन दी गई है। सभी बंदियों को मास्क प्रदान करा दिए गए हैं तथा सैनिटाइजर का प्रयोग बंदियों व जेल अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अधीक्षक जिला कारागार मथुरा को निर्देशित किया गया कि बंदियों द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराया जाए।

जिला कारागार मथुरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया कि पॉजिटिव पाए गए बंदियों को आइसोलेशन वार्ड में मास्क के प्रयोग के साथ उचित दूरी पर रखा जाए तथा उनके स्वास्थ्य अनुरूप भोजन व दवा इत्यादि की व्यवस्था रहे। ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बंदियों से वार्ता की गई तथा उनके द्वारा बताई गई समस्या के समाधान हेतु जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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