मथुरा। ट्यूबैल्स लगाने से पहले उसका रजिस्टे्रशन कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर ट्यूबैल लगाने वाले के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है। यह चेतावनी जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई है।
नोडल अधिकारी एवं लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता हरिओम ने बताया कि जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद मथुरा की पिछले दिनों की गई बैठक में कूप के पंजीकरण के 28 आवेदन पत्रों, कूप (ट्यूबैल)के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्रों के 03 आवेदन पत्रों एवं कूप के अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के 19 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया।
जिलाधिकारी व जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद के अध्यक्ष नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में की गई इस बैठक में उत्तरप्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियिम 2019 के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों, संगठनों, अभिकरण प्रतिष्ठान वाणिज्यिक, ओद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक जल उपयोग कर्ताओं को सूचित गया कि वे अपनी फर्म/प्रतिष्ठान/संस्था/कम्पनी में स्थित कूपों (ट्यूबैल्स) का उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विकसित बेव पोर्टल UPGWDONLINE.IN पर पंजीकरण कराये अन्यथा की दशा में उपरोक्त अधिनियम की अध्याय 8 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।