Monday, May 6, 2024
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अदालत ने महिला टीचर को बच्चे का यौन उत्पीड़न करने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई


चंडीगढ़। जिला अदालत ने एक महिला टीचर को 14 वर्षीय बच्चे का यौन उत्पीड़न करने पर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला टीचर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करती थी. अपराधी महिला पर अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस ने 24 मई, 2018 को बच्चे के पैरेंट्स की शिकायत पर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करने के बाद टीचर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने अपराधी महिला पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


बच्चे ने अपने साथ हुई घटना का खुलासा एक एनजीओ काउंसलर के सामने किया। जिसके बाद उसके पैरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बताया जाता है कि महिला टीचर का परिवार बच्चे का परिवार दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का और उसकी बहन ने 2017 में महिला से ट्यूशन लेना शुरू किया। पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक कुछ दिनों बाद महिला टीचर ने लड़के के पैरेंट्स को लड़की को ट्यूशन के लिए अलग से भेजने को कहा। उसने उनको समझाया कि इससे लड़के की पढ़ाई पर फोकस करने में सुविधा होगी।

महिला टीचर की सलाह पर जब पैरेंट्स ने लड़की को अलग से पढाना शुरू किया तो उसने लड़के का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। मार्च 2018 में लड़के की मां ने उसे ट्यूशन के लिए जाने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला टीचर ने लड़के को अपने घर में उसके पैरेंट्स और अपने पति की मौजूदगी में बंद कर दिया। बाद में बच्चे का रेस्क्यू पड़ोसियों की मदद से किया गया।

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