लखनऊ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से 10 हजार की मदद दी जाएगी। इसके माध्यम से वह अपना रोजगार कर सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) और जिला प्रबंधक अनुगम, लखनऊ मनोज शुक्ला ने बताया कि निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के रूप में और अधिकतम 10000 अनुदान मिलेगा।
नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनाः इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्गमीटर के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हो, आवेदन करने के पात्र होंगे। इसकी परियोजना लागत 78,000 रुपये है जिसमें 10,000/- अनुदान मिलेगा और शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। 10 वर्ष के अंदर पैसा जमा करना होगा। लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजनाः इस योजनान्तर्गत धोबी समाज के लोगों को लाणंड्री संचालित करने के लिए 2.16 लाख और एक लाख की परियोजना संचालित है। दोनों प्रकार की परियोजनाओं के लिए 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। दोनों के लिए क्रमश: 2.06 लाख एवं 0.90 लाख ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। 60 मासिक किश्तों में लोन अदा करना होगा।