Home न्यूज़ न्यूज़ प्ली बारगेनिंग के जरिए कठोर सजा से बच सकता है अपराधी

प्ली बारगेनिंग के जरिए कठोर सजा से बच सकता है अपराधी

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मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्ली बारगेनिंग के लाभ विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंदियों को जानकारी दी गई। यह साक्षरता शिविर जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के निर्देश पर आयोजित हुआ।


शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा ने प्ली बारगेनिंग विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संसद में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके प्ली बारगेनिंग नामक शीर्षक जोड़कर दाण्डिक अभियोजन व पीड़ित पक्ष आपसी सामंजस्य से प्रकरण के निपटारे के लिए न्यायालय के अनुमोदन से एक रास्ता निकालते हैं, जिसके तहत अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति पर उसे हल्के दंड से दंडित किया जाता है जो अन्यथा कठोर हो सकता है।


उन्होंने बताया कि प्ली बारगेनिंग समझौते का एक तरीका है। इसके तहत अभियुक्त कम से कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमे के दौरान हुए खर्च की क्षतिपूर्ति कर, कठोर सजा से बच सकता है।

सचिव वर्मा द्वारा निर्देश दिए कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए बंदियों को आइसोलेशन वार्ड में मास्क के प्रयोग के साथ उचित दूरी पर रखा जाए और उनके स्वास्थ्य अनुरूप भोजन व दवा, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था रहे।

ऑनलाइन विधिक साक्षरता शिविर में उपस्थित बंदियों से वार्ता की गई तथा उनके द्वारा बताई गई समस्या के समाधान हेतु जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

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