Monday, May 20, 2024
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जौहर ट्रस्ट केस में सपा सांसद आजम खां को कोर्ट से राहत, लगाया सौ रुपये का हर्जाना

रामपुर। जौहर ट्रस्ट मामले में कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां को बड़ी राहत मिली है। जहां उन्हें सुनवाई के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं जौहर ट्रस्ट को चैरिटेबल कार्यों के लिए जमीन आवंटन मामले में एडीएम कोर्ट ने ट्रस्ट पर सौ रुपये का हर्जाना है। अब इस केस की अगली सुनवाई नो नवंबर को होगी।
सपा सांसद आजम खां पर आरोप है कि उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सपा शासन में जौहर ट्रस्ट के नाम पर जमीन ली थी। इस जमीन को लेते वक्त शासन की ओर से उस वक्त स्टांप शुल्क भी इस शर्त के साथ माफ किया गया था कि जौहर ट्रस्ट की ओर से ली गई जमीन पर चैरिटी के कार्य होंगे। जांच रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बन हो चुकी है। मगर, पिछले दस सालों में चैरिटी का कोई कार्य न होने की बात सामने आई थी। जांच रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है, लेकिन नियम कायदों का उल्लंघन कर जमीन दी गई।
एसडीएम सदर ने जांच रिपोर्ट में जौहर ट्रस्ट को दी गई 160 एकड़ जमीन वापस लेने की संस्तुति की थी। इस पर डीएम ने एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया था। ट्रस्ट के वकीलों ने एडीएम कोर्ट में सुनवाई के अधिकार को चुनौती देने के लिए पूर्व में ही वक्त मांगा था। सुनवाई के दौरान भी गुरुवार को भी अतिरिक्त वक्त मांगा। उनका कहना था कि सुनवाई के अधिकार क्षेत्र को राजस्व परिषद में चुनौती दी जा चुकी है। उन्होंने इसकी एक प्रति भी न्यायालय में पेश की। इस मामले में बार-बार समय मांगे जाने पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई। एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ट्रस्ट पर सौ रुपये का हर्जाना लगाते हुए 15 दिन का वक्त दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई नौ नवंबर को होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय तिवारी ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से एडीएम कोर्ट को सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में चुनौती देने के लिए फिर वक्त मांगा गया था। कोर्ट में इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस आपत्ति के बाद एडीएम कोर्ट ने ट्रस्ट पर सौ रुपये का हर्जाना डालते हुए बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का आखिरी मौका देते हुए नौ नवंबर को सुनवाई की तारीख तय कर दी है।

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