Tuesday, May 7, 2024
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मथुरा में 11 सितम्बर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, होंगे अंतिम निर्णय

मथुरा। जिला जज विवेक संगल ने कहा कि लोक अदालत से आम जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलता है। ’ लोक अदालत के निर्णय आपसी समझौते के आधार पर किये जाते है।, जिसके कारण किसी पक्ष की न जीत होती है न हार। लोक अदालत के निर्णय की अपील अन्य उच्च न्यायालयों में नहीं की जा सकती है। इस कारण यह निर्णय अन्तिम होता है।


श्री संगल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि लोक अदालत के क्षेत्र में आने वाले वादों को अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करायें, जिससे एक ओर जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके वहीं दूसरी ओर न्यायालयों पर बढ़ने वाले बोझ को कम किया जा सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सोनिका वर्मा ने अवगत कराया है कि दिनांक 11 सितम्बर 2021 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों (आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वाद, ई-चालान वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाऐं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधित विवाद, एवं सेनाविृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, अन्य सिविल वाद, किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, अन्य वाद) का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर अपने-अपने न्यायालयों में किया जाना है।

इस अवसर पर अपर जिला जज प्रथम अनिल कुमार पाण्डेय, अपर जिला जज / नोडल अधिकारी देवकांत शुक्ला, सचिव लोक अदालत सोनिका वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्टेट प्रशांत नागर, उपजिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी के साथ अनेक तहसीलदार एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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