Friday, April 26, 2024
Homeन्यूज़न्यूज़यूपी में शराब के शौकीन अब घर में रख सकेंगे 4 बोतलें,...

यूपी में शराब के शौकीन अब घर में रख सकेंगे 4 बोतलें, इससे अधिक के लिए लेना होगा लाइसेंस


लखनऊ। यूपी में अब शराब के शौकीनों के लिए अच्छी आई है। यूपी सरकार ने घर में पर्सनल होम बार और घर में शराब की बातलों के रखने की मात्रा भी बढ़ा दी है। यूपी के आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है। गुरुवार की शाम आया यह आदेश घर में पर्सनल होम बार के लाइसेंस को लेकर है। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।

चार से अधिक बोतल पर लेना होगा निजी बार लाइसेंस


उत्तरप्रदेश में अब घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।

देनी होगी सालाना फीस और जमा करनी होगी सिक्यॉरिटी डिपॉजिट

आबकारी के नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।

जानिए लाइसेंस में किस कैटिगरी की कितनी बोतल


होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।

5 साल का आईटीआर, स्थायी निवास जरूरी

नोएडा आबकारी विभाग और प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जिले के स्थायी निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदनकर्ता पिछले पांच सालों से 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला भी होना चाहिए।

एक व्यक्ति के पास 1 ही होगा लाइसेंस

एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसे अपने घर या फार्म हाउस में यूज किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments