Thursday, April 25, 2024
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जनपद न्यायालय, मथुरा के कामकाज / संचालन हेतु दिशानिर्देश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, मथुरा

प्रेस नोट

जनपद न्यायालय, मथुरा के कामकाज / संचालन हेतु दिशानिर्देश :-

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-2419 दिनांकित 02.01.2022 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा श्री राजीव भारती जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.01.2022 के द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद न्यायालय मथुरा, बाह्य न्यायालय छाता व ग्राम न्यायालय मॉट के कामकाज / संचालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश पारित किये गये हैं :-

न्यायालय कक्ष में एक बार में उपस्थित अधिवक्ताओं व पक्षकारों की संख्या 10 से अधिक न हो। न्यायालय कक्ष में शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जायेगा। अधिवक्ताओं के लिए उचित दूरी के साथ न्यायालय में छः कुर्सियों की व्यवस्था की जायेगी। कोर्ट परिसर में प्रतिदिन साफ-सफाई की व्यवस्था की जायेगी। न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग जॉच की जायेगी। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से कोर्ट परिसर का दैनिक सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी। न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। न्यायालयों के पेशकार व लिपिकगण आदि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे।

कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा नये मामलों / आवेदनों (सिविल / क्रिमिनल) को केन्द्रीकृत फाइलिंग काउंटर के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे। इन आवेदनों/मामलों में अधिवक्ताओं व वादकारियों का मोबाइल नम्बर व अन्य विवरण शामिल होगा। पक्षकार लिखित तर्क केन्द्रीकृत फाइलिंग काउंटर (कम्प्यूटर अनुभाग) में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे सम्बंधित न्यायालय में कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा भेजा जायेगा। जिन अधिवक्ताओं का मामला न्यायालय में नियत दिनांक को नियत है, केवल उन्हीं अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अधिवक्ता अपनी दलीलें पूरी होते ही न्यायालय कक्ष से बाहर निकल जाएंगे।

यह दिशानिर्देश दिनांक 03.01.2022 से माननीय उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

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