Sunday, May 5, 2024
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ज्ञानवापीः वजूखाने को सील करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध ज्ञानवापी विवादित स्थल पर वजूखाने को सील करने को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा। दरअसल मस्जिद परिसर के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने वहां स्थित वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दिया है।

सिविल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां उनकी कोशिश इस फैसले पर स्टे लेने की होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाला है।


दरअसल हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया, ‘सर्वे दल को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नंदी की प्रतिमा के सामने वजू खाने (मस्जिद के अंदर वह जगह, जहां लोग नमाज पढ़ने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोते हैं) के पास शिवलिंग मिला है।’ वहीं वादी पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने भी दावा किया कि सर्वे के दौरान ‘बाबा’ मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि गुंबद, दीवार और फर्श के सर्वे के दौरान कई साक्ष्य दबे हुए से दिखे।

उधर सर्वे टीम में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने शिवलिंग को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार की अदालत में अर्जी दाखिल की. इस याचिका पर वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने का आदेश जारी करते हुए कहा, ‘जिला मजिस्ट्रेट बनारस को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है।’


सिविल कोर्ट ने इसके साथ ही वाराणसी के डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को सील किए गए स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देते हुए इसके उल्लंघन पर उनकी निजी जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है।

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