Sunday, May 19, 2024
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने हिन्दू पक्ष पर लगाया 500 रूपए का जुर्माना

मथुरा। कृष्ण जन्म स्थान-ईदगाह विवाद खासी चर्चा में है। चर्चा की वजह कोर्ट की तरफ से लगाया गया जुर्माना है। जो हिंदू पक्ष पर लगाया गया है। दरअसल, कोर्ट ने वादी पक्ष से कुछ कागजाद प्रतिवादी पक्ष को मुहैया कराने को कहा था। ये कागजात दावे की जमीन को लेकर थे। जिसे कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को भी दिखाने को कहा था। लेकिन बुधवार को जब सुनवाई हुई तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि उसे अभी तक दावे की प्रति नहीं मिली। दरअसल, अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा किया। उन्होंने कहा है कि शाही ईदगाह उसी जमीन पर मौजूद है। ये दावा सीपीसी की धारा 192 के तहत किया गया। जिसकी सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत की संबद्ध कोर्ट एडीजे सप्तम में सुनवाई हो रही है।

बीते 26 अगस्त को अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अपने कार्य क्षेत्र का हवाला देते हुए कोर्ट से, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने की मांग की थी। जिसे अदालत ने स्वीकारा। बुधवार को जब शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि उन्हें अभी इस दावे की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। जिसके चलते कोर्ट ने ने वादी पर प्रतिवादी को दावे की प्रति नहीं दिए जाने के चलते 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि वो सभी प्रतिवादियों को जल्द ही दावे की प्रति उपलब्ध कराएंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को मुकर्रर की गई है।

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