Tuesday, May 7, 2024
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष के कारावास की सजा


मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को चार वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार पांच सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना जमुनापार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 2 जुलाई 2020 को करीब 12 बजे दोपहर को वह और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे तीन लड़कियां घर पर थी। बडी लडकी 17 साल और दो लड़की छोटी थी, तो मौका देखकर गांव के लड़के रवि व मनीष घर में घुस आये और उसकी लड़की से छेड़छाड़ करने लगे और उसके लडको को आता देखकर गाली गलौज देते हुए भाग गये। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना जमुनापार में अभियुक्तगण रवि व मनीष के विरूद्ध धारा 452, 354, 504 आईपीसी व 7/8 पोक्सो एक्ट में दर्ज हुई थी।

जिसकी संख्या 235/2020 है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त रवि पुत्र प्रेम सिंह को धारा 354 भा०दं०सं० के अपराध हेतु 4 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा-452 भा०दं०सं० के अपराध हेतु अभियुक्त 4 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 भा०दं०सं० के अपराध हेतु एक वर्ष के कठोर कारावास व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड तथा से पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में 4 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। वहीं दूसरे अभियुक्त मनीष पुत्र पूरन सिंह को विद्वान न्यायाधीश द्वारा दोष मुक्त कर दिया।

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